पटना, 29 नवंबर (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ दायर मानहानि का एक मुकदमा बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। यह मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया था जब मोदी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला ने राजद के तत्कालीन विधायक रवींद्र कुमार राणा द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के उक्त मामले को रद्द कर दिया। भागलपुर जिले के नौगछिया की एक अदालत ने मोदी के खिलाफ राणा, जो खगड़िया से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, द्वारा दायर याचिका की जनवरी 2001
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पटना उच्च न्यायालय ने सुशील कुमार मोदी के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज किया
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